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टाऊन वैंडिंग कमेटी की बैठक में एजेंसियों को 28 फरवरी तक अल्टीमेटम

गुरूग्राम। नगर निगम कार्यालय में टाऊन वैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पायलेट आधार पर वैंडिंग मार्केट क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को 28 फरवरी तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि नगर निगम द्वारा पायलेट प्रोजैक्ट के तहत प्रथम चरण में स्ट्रीट वैंडिंग जोन स्थापित करने के लिए चार एजेंसियों को कार्य अलॉट किया गया है। इनमें नासवी फूड वैंडर्स को सैक्टर-15 पार्ट-2 एवं सैक्टर-57, लियो मीडिया कॉम को सैक्टर-14 एवं सैक्टर-46, एगमैक को सैक्टर-10ए एवं सैक्टर-56 तथा स्पिक एंड स्पैम को सैक्टर-4/7, 31/32 एवं सैक्टर-39 का क्षेत्र दिया गया था।

इन एजेंसियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है तथा कई स्थानों पर वैंडिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं। कुछ स्थानों पर वैंडिंग जोन स्थापित करने में परेशानियां आ रही हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। इनमें आरडब्ल्यूए एवं शॉपकीपर एसोसिएशन द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, ग्रीन बैल्ट एरिया आदि शामिल हैं। निगमायुक्त ने कहा कि कोई भी कार्ट मुख्य सडक़ पर ना लगाई जाए, क्योंकि इससे यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा ग्रीन बैल्ट एरिया को भी बचाया जाए। वैंडिंग जोन से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग वैंडिंग जोन के विकास पर ही खर्च करने की बात भी निगमायुक्त ने कही।

वैंडिंग जोन क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के बारे में उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक वे अपना कार्य पूरा करें तथा जो एजेंसी बेहतर तरीके से कार्य करेगी, उसे अगले चरण में उसकी पसंद का एरिया प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यूए से संबंधित मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत के आधार पर किया जाए। साथ ही उन्होंने नो-वैंडिंग जोन चिन्हित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए और नगर निगम, हुडा, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग, पुलिस विभाग की एक कमेटी बनाने को कहा, जो नो-वैंडिंग जोन चिन्हित करेगी। इस नो-वैंडिंग जोन में किसी प्रकार की रेहड़ी-पटरी को नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी वैंडर अपने कार्ट को सबलेट नहीं कर सकता और अगर कोई ऐसी शिकायत आती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि नगर निगम द्वारा स्थापित किए जाने वाले स्ट्रीट वैंडिंग जोन में स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा, लाईट, टॉयलेट, डस्टबिन, सीसीटीवी का प्रावधान भी वैंडिंग जोन में होगा। स्ट्रीट वैंडिंग जोन में डिजीटल पेमेंट की व्यवस्था होगी, ताकि सरकार के डिजीटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिले।

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Web Title-Town Vanding Vanding market agencies working committee meeting on February 28 to meet the ultimatum
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