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नोटबंदी के खिलाफ अर्जी SC में रद्द,कहा-विड्राल लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते

नई दिल्ली। देशभर में 500-1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार नोट बंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मांग की है कि आप विड्राल लिमिट क्यों नहीं बढ़ाते। वहीं 25 नवंबर तक केंद्र से हलफनामा मांगा है। सरकार को देखना चाहिए कि लोगों को कहां क्या दिक्कत हो रही है।

इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है। केंद्र सरकार के इस फ़ैसले के बाद देश में करेंसी का संकट पैदा हो गया है। बैंकों, डाकघरों और एटीएम के सामने रुपए लेने,जमा करने और पुराने नोट बदलवाने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी रही हैं।

आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के आठ नवंबर के फैसले के खिलाफ चार याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार ने आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने का फैसला किया। इनके स्थान पर 500 और 2000 रुपये का नया नोट जारी किया गया है।

सरकार के फैसले के खिलाफ दायर चार याचिकाओं में दो जनहित याचिकाएं दिल्ली के वकील विवेक नारायण शर्मा और संगम लाल पांडे ने दायर की हैं जबकि दो अन्य याचिकाएं दो व्यक्तियों एस. मुथुकुमार और आदिल एल्वी ने दायर की हैं।







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