जयपुर। प्रदेश में अब नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने एक आदेश जारी कर जुवेनाइल जस्टिस कानून ‘जेजे एक्ट’ कड़ाई से लागू करने को कहा है। इसमें 7 साल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों व पुलिस कमीश्नर को इस कानून की कड़ाई से पालना कराने को कहा गया है। दरअसल, वायॅस ऑफ टोबेको विक्टिमस ‘वीओटीवी’ के पदाधिकारियों ने सितंबर 2016 में पुलिस महानिदेशक सेे मिलकर प्रदेश में इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद यह आदेश निकाला गया है। देशभर में वीओटीवी ने अक्टूबर 2016 तक राजस्थान सहित असम, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मेघालय में पुलिस से जेजे एक्ट में कार्रवाई शुरू करा दी है।
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