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नाबालिगों से तंबाकू बिकवाया होगी 7 साल की जेल

गुरुग्राम। अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर धारना यादव ने कहा है कि सभी पुलिसकर्मी व अधिकारी जब भी अपने पुलिसथाना से बाहर गश्त या नियमित पैट्रेालिंग पर जाए तो ध्यान रखें कि शहर में कंही कोटपा एक्ट का उल्लंघन तेा नही हो रहा, यदि हो रहा है तो कार्यवाही करें। अतिरिक्त पुलिस कमीश्नर गुरुवार को कमीश्नरेट सभागार में जेजे एक्ट, कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) और पेास्को एक्ट की रिव्यू बैठक को संबोधित कर रही थी।

किशोर न्याय ( बाल देखभालऔर संरक्षण) अधिनियम 2015, 15 जनवरी, 2016 से लागू हो गया। लेकिन इसमें किसी प्रकार की अभी तक कार्यवाही नही की गई है। जबकि पूरे शहर में यदि इस अधिनियम में कार्यवाही की जाये तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस अधिनियम में जहांबच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने और बच्चों द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचवाने के वालों के लिए भारी जर्माने का प्रावधान किया गया है।

जिसमें सात साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना किया जायेगा। तंबाकू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अधिनियम में धारा 77को निम्न तरह से महत्वपूर्ण संशोधन किया गया गया है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी येाग्य डाक्टर के परामर्श के किसी बच्चे को मादक या नशीली दवा या तंबाकू उत्पाद या नशीला पदार्थ देता है या देने का कारण बनता है तो उसे अधिनियम के तहत सातसाल तक की कठोर सजा हो सकती है और साथ ही उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।

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Web Title-Tobacco by minors will Bikwaya 7 years in jail
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