बीकानेर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्टे्ट ( सीजीएम) ने छात्र नेता दिनेश ओझा को जमानत दे दी। बुधवार को जमानत पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील विक्रम सिंह राठौड़ की तरफ से जमानत की दरखास्त पेश की। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 5000 के जमानत मुचलके पर ओझा को जमानत पर रिहा किया। जानकारी रहे कि 5 दिसम्बर को ओझा के वकील की तरफ से 438 के तहत अग्रिम जमानत की दरखास्त पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा- मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
गौरतलब रहे कि 8 अक्टूबर 2016 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल बीकानेर में शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे। रात 10 बजे जब केजरीवाल उनके घर से बाहर निकले तो बीकानेर के दो छात्र नेताओं ने स्याही फेंकी थी। उस दिन स्याही फेंकने वाले दिनेश ओझा और विक्रम सिंह को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया। इस मामले में एडवोकेट हनुमान सिंह चौधरी ने स्याही फेंकने वाले पर अज्ञात जनों के खिलाफ धारा 353, 511, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद कोटगेट एसआई मलसिंह ने इस प्रकरण की पूरी जांच की।
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