अब पर्यटक किसी भी मान्यता प्राप्त स्मारकों और संग्रहालयों के अंदर पॉलिथिन नहीं ले जा पाएंगे। खासकर ऐसी जगहों पर जहां अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। संस्कृति मंत्रालय की रूपरेखा के अनुसार स्मारकों और म्यूजियमों के सौ मीटर के दायरे को पॉलिथिन फ्री किया जाएगा। अगर इसके दायरे में कोई दुकान है, तो उसपर भी यह नियम लागू होगा। उसपर भी पैक सामान रखने पर पाबंदी होगी।
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