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शादी-समारोह में लाइसेंसी रिवाल्वर, बंदूके ले जाने पर रोक

पलवल। विवाह समारोहों व बारात आदि में सभी प्रकार के अग्रेयास्त्रों लाईसेंस धारकों द्वारा अग्रेयास्त्र ले जाना व फायरिंग किया जाना जिला कलेक्टर अशोक कुमार शर्मा ने पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। सुरक्षा आवश्यकताओं के मामलों में विशेष अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार बैंक्वेट हॉलस, होटलों, धर्मशालाओं व सामुदायिक भवनों आदि के मालिकों/प्रबंधकों को विवाह समारोहों की बुकिंग के दौरान संबंधित पार्टियों से विवाह समारोहों आदि के दौरान किसी भी प्रकार की फायरिंग आदि न करने की अंडरटेकिंग ली जानी अनिवार्य है। इस बारे में चेतावनी भी डिस्पले की जानी अनिवार्य है।


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Web Title-The wedding ceremony, revolver, guns Prohibit
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