पलवल।
विवाह समारोहों व बारात आदि में सभी प्रकार के अग्रेयास्त्रों लाईसेंस
धारकों द्वारा अग्रेयास्त्र ले जाना व फायरिंग किया जाना जिला कलेक्टर अशोक
कुमार शर्मा ने पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। सुरक्षा आवश्यकताओं के
मामलों में विशेष अनुमति ली जानी अनिवार्य है। जिलाधीश द्वारा जारी
आदेशानुसार बैंक्वेट हॉलस, होटलों, धर्मशालाओं व सामुदायिक भवनों आदि के
मालिकों/प्रबंधकों को विवाह समारोहों की बुकिंग के दौरान संबंधित
पार्टियों से विवाह समारोहों आदि के दौरान किसी भी प्रकार की फायरिंग आदि न
करने की अंडरटेकिंग ली जानी अनिवार्य है। इस बारे में चेतावनी भी डिस्पले
की जानी अनिवार्य है।
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