इलाहाबाद
: पुलिस की केस डायरी अब याची भी देख सकेगा । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की
सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया जिसे आधार बनाकर आगे भी याची ऐसा कर सकेंगे ।
गौरतलब
है कि मथुरा के जवाहर बाग कांड की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र जांच एजेंसी
से कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याची के
अधिवक्ता को पुलिस केस डायरी के निरीक्षण की छूट दी है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को
निर्देश दिया है कि याची के अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ला को केस डायरी की फोटो
प्रति 12 नवंबर को
उपलब्ध करा दी जाए। वह जिस पृष्ठ की प्रति मांगते हैं उसकी फोटो कॉपी उनको दी जाए।
मामले की सुनवाई 17 नवंबर को
होगी।
याचिका
पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की।
कोर्ट ने याची से जानना चाहा कि 101 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कौन से कारण हैं
जिसकी वजह से जांच सीबीआई से कराने की आवश्यकता है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि
चार्जशीट दाखिल होने से जांच की खामियां सामने नहीं आ सकती हैं। इसके लिए केस
डायरी और दिन प्रतिदिन की गई जांच का निरीक्षण करना जरूरी है। इस पर अदालत ने
महाधिवक्ता को केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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