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नगर निगम चुनाव तीन माह में कराये हरियाणा सरकार : हाई कोर्ट

The Municipal Elections Held Three Months In Haryana High Court - Gurugram News in Hindi


मुकेश बघेल,गुरुग्राम। हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले तीन महीने के अन्दर गुरुग्राम नगर निगम चुनाव, कराये जायें। इस सम्बन्ध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो माह में वार्ड बंदी का काम समाप्त कर अगले एक माह में नियमानुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हरियाणा सरकार को मार्च 2017 के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल एवं न्यायाधीश रमेन्द्र जैन की बेंच में सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता की ओर से वकील ने अदालत के समक्ष बताया कि गुरुग्राम नगर निगम के निगम पार्षदों का कार्यकाल 20 जून 2016 को समाप्त हो गया लेकिन सरकार ने नए चुनाव के लिए वार्डबंदी भी पूरी नहीं की है। याचिकाकर्ता व हरियाणा सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सरकार को दो महीने के अंदर निगम चुनाव से संबंधित वार्डबंदी आदि सभी औपचारिकताएं पूरी करने व उसके बाद एक महीने के अंदर निगम चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। आदेशानुसार अगले तीन माह में चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश की खबर मिलने पर गुरुग्राम निवासीयों में उम्मीद की जागी है।
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Web Title-The Municipal Elections Held Three Months In Haryana High Court
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