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कानपुर में बोटेनिकल गार्डन को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

The High Court cleared the Botanical Gardens in Kanpur - Allahabad News in Hindi

इलाहाबाद। सरकार की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बोटेनिकल गार्डन को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही यह प्रोजेक्ट रोक गया था। बोटेनिकल गार्डन कानपुर की 41 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है और कानपुर विकास प्राधिकरण इसका निर्माण करेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी है, जिसका पालन कर अब कानपुर में बोटेनिकल गार्डन की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा । हाईकोर्ट ने कहा है कि 41 एकड़ में बन रहे बोटेनिकल गार्डन के 5 प्रतिशत जमीन पर ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाये और शेष जमीन गार्डन व पार्क के रुप में विकसित की जाए। कोर्ट ने पार्क में स्थित 1132 पेड़ों को काटने की बजाय जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उच्च स्तरीय मशीन का सहारा लेकर शिफ्ट करने को कहा है। हालांकि किन्हीं विशेष कारणों से कुछ पेड़ों का काटा जाना जरूरी हो तो विकास प्राधिकरण वन विभाग की पूर्वानुमति लेकर नियमानुसार इन पेड़ों को काट सकता है ।गौरतलब है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक वर्ष पूर्व बोटेनिकल गार्डन के निर्माण पर रोक लगा दी थी। जिसे सर्शत अब वापस लिया गया है । यह भी पढ़े :उदयपुर को मिला ड्रग्स का बदनुमा दाग, पुलिस-प्रशासन पर भी प्रश्नचिह्न
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Web Title-The High Court cleared the Botanical Gardens in Kanpur
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