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सरकार का शपथ-पत्र, CS मीना के खिलाफ सीबीआई जांच की जरूरत नहीं

The government affidavit, no need of  CBI probe against CS Meena - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा के खिलाफ उनकी आरएएस पत्नी गीता सिंह देव के दहेज प्रताडऩा व घरेलू हिंसा मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर कहा कि केस को जांच के लिए सीबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि राज्य पुलिस ही जांच कर लेगी। वहीं गीता सिंह देव की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा कि वे मामले में मेरिट पर बहस के लिए तैयार हैं। सरकार का काम आरोपी को बचाना नहीं है बल्कि, मुकदमा चलाना है। इस पर न्यायाधीश वी.के. व्यास ने राज्य सरकार के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को तय की। इस मामले में हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को राज्य सरकार से पूछा था कि क्यों न मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। याचिका में गीता सिंह देव ने कहा कि उन्होंने सितंबर 2015 में अपने पति ओपी मीणा के खिलाफ दहेज प्रताडऩा व घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। गीता सिंह देव का कहना है कि पुलिस ने मामले में जांच कर प्रथम दृष्टया चालान पेश करना माना था लेकिन, बाद में उसके पति के दबाव के कारण मामले में अनुसंधान को लंबित कर दिया। पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए।

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Web Title-The government affidavit, no need of CBI probe against CS Meena
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