गुरूग्राम। गुरुग्राम के जिलाधीश टी एल सत्यप्रकाश ने जिला में निम्र स्तर की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर निर्मित व निर्माणाधीन सभी असुरक्षित इमारतों के मामले में धारा-144 लागू की है। इन आदेशों में कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा सिकंदरपुर घोसी, नाथूपुर तथा दौलताबाद सहित शहर के विभिन्न भागों मे करवाए गए निरीक्षण से पाया गया कि कुछ निर्माणों में सिविल इंजीनियरिंग के मूल सिद्धांतो का उल्लंघन किया गया है और निर्माण कवर्ड एरिया की तुलना में वाजिब ऊंचाई से ज्यादा किया गया है। ऐसे मामलों में जिलाधीश ने सख्त कदम उठाते हुए बिजली वितरण एजेंसियों को हिदायत दी हैं कि वे किसी नागरिक एजेंसी से बिल्डिंग प्लान अनुमोदित करवाए बगैर बनाए गए भवनों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध ना करवाएं।
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