जयपुर।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने आज विधानसभा से बीएसपी विधायक
बी एल कुशवाह की सदस्यता समाप्त कर दी है। कुशवाह को हत्या के मामले में
दोषी पाया गया था और एक धौलपुर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर
से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक एक 2012 हत्या के मामले में 8
दिसंबर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अतिरिक्त जिला
न्यायाधीश ने विधायक और उसके गनमैन सत्येंद्र सिंह को 2012 में नरेश
कुशवाह की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। अदालत ने उन्हें धारा 302 (हत्या) और 120 बी के तहत मामला दर्ज (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। विधानसभा के अनुसार कुशवाह को कोर्ट आदेश या विधायक की सदस्यता बर्खास्त करने के खिलाफ स्टे लेने का अधिकार ही नहीं बचा था। कुशवाह प्रोटेक्शन टाइम में पद से इस्तीफा दे देते तो कुछ और प्रकरण हो सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 2 साल से अधिक कारावास की सजा पर विधानसभा को सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है।
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