उन्होंने बताया कि ऐसी संस्थायें जो निर्धारित
मानक शुल्क से भिन्न उच्चतर अथवा कमतर शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं उन्हें
उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन)
विनियमावली-2015 के विनियम-4 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार पूरा औचित्य दर्शाते
हुये अपना प्रस्ताव 15 दिसम्बर तक लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित
वेबसाइट पर प्रस्तुत करते हुये उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश
और फीस नियमन समिति बासमण्डी चैराहा चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध
कराना होगा।
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