• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 3

भ्रूण जांच विज्ञापन डिलीट करें गूगल-याहू:SC

नई दिल्ली। बुधवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजनों पर उपलब्ध भ्रूण लिंग निर्धारण संबंधित जानकारियों पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल, याहू आदि सर्च इंजनों को निर्देश दिया है कि 36 घंटे के भीतर भ्रूण जांच संबंधित जानकारियां और विज्ञापन हटा लिए जाएं। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि एक नोडल एजेंसी का गठन किया जाए जो वेबसाइट्स को मॉनिटर करे। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

जस्टिस दीपक मिश्रा और अमितवा रॉय की बेंच ने कहा कि नोडल एजेंसी इन वेबसाइट्स पर भ्रूण जांच से संबंधित जानकारियों, विज्ञापन के बारे में जानकारी देगी। इसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसे सर्च इंजनों की जिम्मेदारी होगी कि 36 घंटे के भीतर इन जानकारियों को डिलीट किया जाए। बेंच ने कहा,हमने भारत सरकार को एक नोडल एजेंसी के गठन का निर्देश दिया है। यह एजेंसी टीवी, रेडियो और अखबारों में विज्ञापन देगी। अगर कोई भी भ्रूण जांच संबंधित जानकारी लेकर सामने आता है, तो यह जानकारी नोडल एजेंसी के नोटिस में आना चाहिए।

यह भी पढ़े : ट्रंप के निजी प्लेन में है आलीशान इंतजाम,जानें इसकी खूबियां...

यह भी पढ़े : खास खबर की खास पड़ताल, मतदाता पुनरीक्षण अभियान की हकीकत

यह भी पढ़े

Web Title-supreme court orders google,yahoo to delete informations on sex determination tests
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: supreme court, google, yahoo, search engines, delete, informations, sex determination tests, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved