नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर पर गुरूवार को यथास्थिति
बनाए रखने का आदेश जारी किया और केंद्रीय गृह सचिव व पंजाब के मुख्य सचिव व
पुलिस महानिदेशक को नहर का सरकारी प्रबंधकर्ता (रिसीवर) नियुक्त किया।
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक
पीठ ने हरियाणा की याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया।
हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को क्षतिग्रस्त व समतल करने संबंधी
प्रयासों से न्यायालय को अवगत कराया था।
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