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थियेटरों में राष्ट्रगान:इन्हें खडे न होने की छूट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी एक अन्य फैसले में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के वक्त खडे होने से छूट दी है।

जस्टिस दीपक मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि दिव्यांगों को सिनेमाघर में राष्ट्रगान बजाने पर खडे होने की छूट दी है। इससे पहले 30 नवंबर को दिए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य और यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सिनेमा में नाटकीयता को दिखाने के लिए राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खडा होना होगा।

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Web Title-supreme court gives relaxation to disabled persons from standing in theatres during national anthem
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Tags: supreme court, relaxation, to disabled persons, theatres, national anthem, cinema halls, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi
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