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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लिए प्रदूषण कोड को मंजूरी दी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में बढते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदूषण कोड को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने केंद्र से प्रदूषण कोड अधिसूचित करने को कहा है। अब केंद्र सरकार इस ग्रेड प्रणाली को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी और इपीसीए- एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी इस बात की निगरानी करेगी कि दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे कैसे लागू किया।

इस प्रदूषण कोड के तहत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की चार कैटेगरी-खराब, बहुत खराब, गंभीर और काफी गंभीर तय की गई हैं। ग्रेडेड सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है। नए ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार सिवियर या इमरजेंसी कैटेगरी के तहत जब हवा में पीएम 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर या पीएम 10 की मात्रा अगर 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर को पार कर जाए और ये स्थिति 48 घंटे या उससे ज्यादा के लिए बनी रहे तो ये उपाय किए जाएं जिनमें डीजल ट्रकों का प्रवेश रोकना, निजी वाहनों के लिए ऑड ईवन योजना शुरू करना, निर्माण गतिविधियों को रोकना वस्कूलों को बंद करने समेत अन्य कदम उठाना शामिल है।
# ये हैं Same To Same...,जो देखे हो जाए कंफ्यूज़

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Web Title-supreme court gives nod to pollution code for delhi-NCR
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Tags: supreme court, nod, to pollution code, delhi-ncr, hindi news
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