नई दिल्ली। लोढा पैनल की सिफारिशों के आधार पर बीसीसीआई को चलाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और बीसीसीआई से बोर्ड के नए
प्रशासकों की नियुक्ति के लिए सील बंद लिफाफे में नाम सुझाने को कहा है।
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बेंच ने बीसीसीआई और केंद्र को 27 जनवरी तक सील बंद लिफाफे में ये नाम देने
को कहा है। कोर्ट ने अब 30 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई तय की है।
फरवरी के पहले सप्ताह में होने वाली आईसीसी की मीटिंग को ध्यान में रखकर
कोर्ट ने बोर्ड और सरकार से ये नाम सुझाने के लिए कहा है। नए प्रशासकों के
नाम तय होने के बाद ही बीसीआई आईसीसी की इस बैठक में हिस्सा ले पाएगा।
मंगलवार को जस्टिस दीपक मिश्रा की तीन सदस्यीय बेंच ने बीसीसीआई को तीन
नामों का सुझाव देने को कहा है।
जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड इस
बेंच में शामिल थे। बेंच ने यह आदेश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि
बोर्ड के प्रशासकों की नियुक्ति के लिए उन्हीं नामों को दिया जाए,जो लोढा
पैनल की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हों।
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