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एनडीटीवी केस की सुनवाई 5 तक टली

supreme court defers hearing in NDTV india case till december 5 - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। एनडीटीवी के हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट में सरकार की ओर से एजी ने बताया कि मंत्री एनडीटीवी से मिले हैं और बैन स्थगित हो गया है,इसलिए इस मामले में कोई जलदी नहीं है।

एनडीटीवी की ओर से फली नरीमन ने कहा कि केस को चार हफ्ते टाल दिया जाए । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढा है कि बैन होल्ड कर दिया गया है। एनडीटीवी ने भारत से अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों की गाइडलाइन के 5 और 8 के साथ-साथ केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 को चुनौती दी है और कहा है कि ये संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (ए) का उल्लंघन करती हैं।

बता दें, सरकार ने एनडीटीवी इंडिया पर इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रसारण करने का आरोप लगाते हुए बुधवार, 9 नवंबर को उसे एक दिन के लिए ऑफएयर रखे जाने का आदेश दिया था।

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Web Title-supreme court defers hearing in NDTV india case till december 5
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