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स्ट्रीट वेंडर्स को नो वेंडिंग जोन में HCकी "नो"

street vendors can be removed by police, MCD from no vending zones: delhi HC - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य बाजारों में नो वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा सकता है। ये आदेश बुधवार को हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।


हाईकोर्ट ने एमसीडी के सर्वे पर स्टे को अभी बरकरार रखा है लेकिन उन इलाकों से स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाया जा सकता जहां पर नो वेंडिंग जोन नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 1 मई 2014 को बनाये गए स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड एक्ट को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू करने का भी आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक्ट को लागू करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाए।

हाईकोर्ट के आदेश से अजय माकन के वकील पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। अजय माकन ने 7 सितंबर को हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि दिल्ली मे सर्वे के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को एमसीडी और दिल्ली पुलिस जबरन हटा रहे हैं। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने को लेकर रोक लगा दी थी। लेकिन बुधवार के हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 से पहले दिल्ली में नो वेंडिंग जोन घोषित किये गए बाजारों से स्ट्रीट वेंडर्स को दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी हटा सकते है।

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