जयपुर। हाई कोर्ट ने एएनएम भर्ती-2016 में राज्य स्तरीय मेरिट के बजाय जिला स्तरीय मेरिट बनाने को दी चुनौती के मामले में सरकार से कहा है कि कोर्ट की मंजूरी के बिना भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाए। इस मामले में कोर्ट ने चिकित्सा विभाग सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने यह आदेश शर्मिला कुमारी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि एएनएम के 1600 पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि चयन राज्य स्तरीय मेरिट पर होगा, लेकिन बाद में जिला स्तर पर मेरिट बना दी गई। [@ ब्रह्मा मंदिर के दिवंगत महंत सोमपुरी के कमरों से मिले कारतूस, चिल्लर और लाखों के नोट] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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