धर्मशाला । नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी
कांगड़ा आशा मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम,
1977 के तहत विशेष क्षेत्रों में भूमि विकास तथा भवन निर्माण कार्य से पहले विभाग से
अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कुछ विभाग भूमि खरीद तथा भवन निर्माण गतिविधियों
के लिये विशेष क्षेत्र व नियोजन क्षेत्र में पूर्व अनुमति नहीं ले रहे हैं तथा भवन
निर्माण के उपरांत पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति मांगी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि जिन
विभागों ने उक्त कार्यों के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की है एवं भवनों के नक्शे
अनुमोदित नहीं करवाये हैंए उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 83 के तहत संबंधित अधिकारी
बिजली व पानी के कन्नेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकते। मेहता ने बताया कि विशेष
क्षेत्रों में निर्माण हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण व शहरी स्थानीय निकायों
से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
ये हैं विशेष क्षेत्र: धर्मशाला क्षेत्र में चामुण्डा
नंदिकेश्वर धाम, पालमपुर नियोजन क्षेत्र में गरली,परागपुर तथा बैजनाथ,पपरोला नियोजन
क्षेत्र में बीड़-बिलिंग क्षेत्र को विशेष क्षेत्र में रखा गया है।
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