झज्जर। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली महिला को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने फांसी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले में बड़ी बात यह रही है कि महिला के 11 साल के बेटे ने ही अपनी मां व उसके प्रेमी को सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है।
बच्चें ने कोर्ट में गवाही दी कि उसके पिता के हत्यारे और कोई नही बल्कि उसकी मां व अंकल है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने बच्चे की गवाही को मुख्य आधार मानते हुए पति की हत्या करने वाली पत्नी को फांसी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सनाई है। दोनों पर 5-5 लाख रूपए का जुर्माना भी किया गया है। गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2013 को झज्जर के गांव गुभाणा निवासी सुरेश की लाश सडक़ किनारे मिली थी। पुलिस जांच में मृतक के बेटे ने बताया कि साल 2012 में दीवाली से दो दिन पहले मां को एक अंकल के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। यह बात उसने अपने पिता को बताई। इसके बाद घर में लड़ाई-झगड़ा रहने लगा था। घटना के दिन सुरेन्द्र ने सुरेश को मनमुटाव दूर करने के लिए बुलाया और शराब पिलाई।
सुरेश को नशा चढ़ गया तो सुरेन्द्र ने उसे फरसे से काट दिया और पुष्पा को सूचना दी कि काम हो गया है। छानबीन के बाद पुलिस ने सुरेश की पत्नी पुष्पा और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का
केस दर्ज किया था। तीन साल बाद माननीय अदालत ने मृतक की पत्नी को फांसी तथा प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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