धौलपुर। जिले के एडीजे कोर्ट ने आत्महत्या के लिए पत्नी को उकसाने के मामले में पति को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अजय गुप्ता ने बताया कि 9 फरवरी, 2014 को कोतवाली थाना क्षेत्र की दारासिंह नगर कॉलोनी निवासी जसोदा नाम की विवाहिता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विवाहिता ने अपनी मौत से पहले पति मुकेश कुमार पर शक करने की वजह से आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराये थे। बयानों के आधार पर कोर्ट में चल रहे मुकदमे में एडीजे सलीम बदर ने आरोपी पति मुकेश कुमार को दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। [# इस मंदिर में सात दिन जलाए दीपक, हो जाएगी शादी ] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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