धौलपुर। जिला एवं सेशन न्यायालय ने बहुचर्चित सोनिका हत्याकांड प्रकरण में उसके पति और सोनिका की बहन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को पांच-पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। जीजा और साली ने मोहब्बत के चलते सोनिका की हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि इस मामले में शनिवार को डीजे सूर्यप्रकाश कांकड़ा ने यह फैसला सुनाया है। [@ 27 लाख की यह कार साढ़े 53 लाख में हुई नीलाम, जानें क्यों हुआ ऐसा]
मामले के अनुसार 11 जुलाई, 2014 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला युवक तरुण पत्नी सोनिका और साली कविता के साथ बीएड की काउंसिलिंग कराने कार से धौलपुर आया था। सदर थाना इलाके के ओड़ेला रोड पर तरुण और कविता ने कार में ही सोनिका की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी तरुण साली कविता से मोहब्बत करता था। घटना के बाद दोनों ने पुलिस को बताया कि तीन बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी की चाकुओं से गोदकर ह्त्या कर दी। वारदात में कविता और तरुण भी जख्मी हो गए थे।
मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि राजस्थान में बीएड परीक्षा के बाद कॉलेज आवंटित नहीं हुए और तरुण और उसकी साली कविता में प्रेम संबंध थे। दोनों के प्रेम संबंधों की खबर तरुण की पत्नी सोनिका को लग चुकी थी। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए दोनों सोनिका को धौलपुर ले आए और उसकी हत्या कर दी।
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