भरतपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण की न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने हत्या के मामले में मंगलवार काे फैसला सुनाया। इसमें ज्ञानवती पत्नि चन्द्र सैनी निवासी हेलक दरवाजा कुम्हेर को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। [@ "तीन साल बाद एटीएम को कोई नहीं पूछेगा"
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अपर लोक अभियोजक नरेश सैन ने बताया कि कुम्हेर थाना पर एक लिखित रिर्पाट 8 नवम्बर 2015 को दर्ज हुई थी। 7 सितम्बर 2015 को दोपहर 2 बजे स्कूल से आते समय ज्योति सैनी व मधु पुत्री चन्दर सैनी को रास्ते में अज्ञात साधु द्वारा प्रसाद के रूप में जहरीला पदार्थ दे दिया जिससे इन दोनों बच्चियों की मौत हो गई।
इस सबंध में दर्ज हत्या के मामले में कुम्हेर पुलिस के द्वारा करने पर जांच के बाद ज्ञानवती के खिलाफ व उसके प्रेमी अभियुक्त अशोक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय के समक्ष अभियोजन के समक्ष 15 लोगों के बयान एवं 34 विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। जिसमें न्यायाधीश ने ज्ञानवती को हत्या का दोषी माना। जिसके तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में उसके प्रेमी अशोक को बरी कर दिया गया।
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