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हत्या के मामले में सुनाई उम्रकैद की सजा

Sentenced to life imprisonment in a murder case - Sonipat News in Hindi

सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर अदालत ने 45-45 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। आपको बता दें कि पीपली गांव निवासी राजेंद्र ने 24 अगस्त 2014 को खरखौदा थाने में शिकायत दी थी कि उसका 55 वर्षीय भाई कृष्ण 23 अगस्त 2014 को घर से बाहर गया था। देर रात तक वह नहीं लौटा तो उसके भतीजे रामनिवास ने उसे बताया था कि गांव के राजबीर उर्फ लीलू, सचिन और नवीन उर्फ बौता कृष्ण को कार में उठाकर ले गए हैं। राजेंद्र ने बताया कि तीनों रात को शराब पी रहे थे और नशे में ही उन्होंने कृष्ण का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया था। उन्होंने बताया था कि शराब के नशे में तीनों ने कृष्ण की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और राज खुलने के डर से कृष्ण की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने 25 अगस्त 2014 को शव दिल्ली सीमा में नहर से बरामद भी कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद के साथ पैंतालीस पैंतालीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
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Web Title-Sentenced to life imprisonment in a murder case
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