मोहाली। सहजधारी सिक्ख पार्टी ने संशोधित बिल को चुनौती देने का फैसला किया है। सहजधारी सिख पार्टी के प्रमुख डाॅक्टर परमजीत सिंह राणूं ने कहा कि पार्लियामेंट की ओर से सहजधारी सिखों के वोट अधिकार को खत्म करने से संबन्धित नया कानून को पास कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अपील को यह कह कर खारिज कर दिया है कि नया कानून बनने के बाद इस अपील का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। डाक्टर परमजीत सिंह राणूं ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही कार्यकारिणी कौंसिल की मीटिंग बुला कर इस संशोधित बिल को अदालत में चुनौती देने से संबन्धित चर्चा करेंगे।
ठाणे में बोले मोदी : अगर हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे
हरियाणा विधानसभा चुनाव : 90 सीटों पर शाम 5 बजे तक 61.00% मतदान दर्ज,कहां कितना मतदान हुआ,यहां देखे
इंडिगो के बुकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी से यात्री परेशान, एयरपोर्ट पर लगी लंबी कतारें
Daily Horoscope