इलाहाबाद ।सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद को लेकर स्वामी वासुदेवानंद की अपील ख़ारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है । वासुदेवानंद ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2016 को पारित आदेश को चुनौती दी थी कि शंकराचार्य विवाद मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में की जाए। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है ।गौरतलब है कि वासुदेवानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि शंकराचार्य स्वरूपानंद के पक्ष में सिविल जज इलाहाबाद द्वारा जो आदेश पारित किया गया है । इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही अपील की सुनवाई को भी ज़िला जज इलाहाबाद के समक्ष भेजा जाये। लेकिन हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को इसे मानने से इनकार कर दिया था और विवाद के निपटारे हेतु सुनवाई भी शुरू कर दी है, जो कि चल रही है ।
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