• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 2

CBIनिदेशक की नियुक्ति मेंSCका दखल नहीं

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने केन्द्र सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के चयन के लिये उच्चाधिकार समिति की बैठक का विवरण पेश करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया। इस समिति में प्रधान मंत्री, प्रधान न्यायाधीश और प्रतिपक्ष के नेता शामिल हैं। समिति ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा का नये सीबीआई निदेशक के रूप में चयन किया है।

जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा, यह (बैठक की कार्यवाही का विवरण मंगाना) इस याचिका के दायरे में नहीं है। जहां तक रिट याचिका का सवाल है तो यह अब खत्म हो गयी है। इससे पहले शीर्ष अदालत को अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पद के लिये नियुक्ति कर दी गयी है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को इस पद पर नियुक्त किया गया है।

[@ Exclusive: BSP ने इन 11 मुद्दों पर घेरा अखिलेश को, कहा- दोबारा मुख्यमंत्री.... ]

यह भी पढ़े

Web Title-SC refuse to intervene in appointment process of CBI director
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: sc, intervention, common cause, appointment process, cbi, director, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved