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SC ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगा दी है। साथ ही पटाखों के इस्तेमाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बढते हुए प्रदूषण के कारण सुनाया है। गौरतलब है कि दीवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। इसका एक कारण दीवाली पर भारी मात्रा में छुडाए गए पटाखे भी थे।

दरअसल तीन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि दीवाली और दशहरे पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई जाए। याचिका दाखिल करने वाले बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज बडा फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रीटेल विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।



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Web Title-SC orders ban on sale of firecrackers in Delhi, NCR to curb rising air pollution
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