नई दिल्ली। सीवान के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज उदय उमेश ललित ने सुनवाई से ही इंकार कर दिया है। महज उन्होंने न्यायालय की गरिमा का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज उदय उमेश ललित ने कहा कि वह कभी पहले शहाबुद्दीन की ओर से अदालत में पैरवी कर चुके हैं। लिहाजा वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। इस मामले में अब चार हफ्तों बाद सुनवाई की जा सकती है. मुमकिन है मामले की अगली सुनवाई जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की अगुवाई वाली बेंच करेगी। आपको बता दें कि सीवान के चर्चित तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सितंबर माह में शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से रिहा हुए थे। शहाबुद्दीन को हाल ही में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोप में सीवान से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था ।
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