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पार्टियों को IT छूट के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
जनहित याचिका में धारा 13(ए) को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्तदान की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने भी चुनाव में काले धन के प्रवाह पर रोक के प्रयास के तहत सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया था ताकि राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त योगदानों पर रोक लगाई जा सके। अभी तक यह छूट 20000 रुपये है।

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Web Title-SC dismissed petition against IT exemption to political parties
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