नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववादी संगठनों की कथित फंडिंग रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
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