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राष्ट्रगान फिल्म या डॉक्युमेंट्री का हो हिस्सा तो खड़ा होना जरूरी नहीं: SC

नई दिल्ती। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म या फिर किसी डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में अपने पूर्व आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार करते हुए यह स्पष्ट किया।

कोर्ट ने कहा कि फिल्म की शुरूआत के दौरान राष्ट्रगान पर खड़े हों। साथ ही कहा कि राष्ट्रगान पर खड़े होने पर बहस की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को और स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी सिनेमा, न्यूज रील या डाक्युमेंट्री में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया है और वह उसका हिस्सा हो तो लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रगान गाएं। कोर्ट ने कहा कि वह नैतिकता का पहरेदार नहीं है।
इधर, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, यह सवाल देश के नागरिकों की देशभक्ति की भावना दिखाने का है।

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Web Title-SC clarifies, people not obliged to stand if national anthem plays as film part
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