जोधपुर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत में नियमित सुनवाई हुई। मृत हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के सदस्य चिकित्सक बी.आर.जे. माथुर से सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और सैफी अली खान, सोनाली बेन्दे्र और नीलम की ओर से पूना से आए अधिवक्ता श्रीकांत शिरडे और के.के. व्यास ने जिरह की। अब इस मामले में 13 जनवरी को वन विभाग के तत्कालीन अधिकारी गवाह सागरराम विश्नोई से जिरह की जाएगी। प्रकरण के अनुसार एक व दो अक्टूबर 1998 की मध्य रात्रि को लूणी तहसील के कांकाणी गांव की सरहद पर कथित शिकार की घटना हुई थी। सलमान खान पूरी यूनिट के साथ इस दौरान फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के लिए लूणी आए हुए थे। इस दौरान वन विभाग की ओर से सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे सहित अन्य पर शिकार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया था। उधर, इसी अदालत में सलमान खान के खिलाफ विचाराधीन अवैध हथियार के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए मुल्तवी कर दी। [@ Punjab election- चुनावी चौसर में दिग्गजों का आखिरी दांव चलना है बाकी]
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