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रिटायर्ड जज करेंगे CS मीणा और उनकी पत्नी के बीच मध्यस्थता

retired judge will mediation in case of CS O.P. Meena and his wife - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राज्य के मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा पर उनकी आरएएस अधिकारी पत्नी गीता सिंह देव की ओर से लगाए गए दहेज प्रताडऩा व घरेलू हिंसा मामले में अब हाईकोर्ट के रिटायर जज सुनील कुमार गर्ग मध्यस्थता करेंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने गीता सिंह देव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मामले को मीडिएटर सेंटर भेजे जाने के अंतरिम आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जज गर्ग दोनों के बीच चल रहे केस का निपटारा करवाएं। अदालत ने सीएस की बेटी गीतांजलि सिंह को कहा है कि वे अपने पिता के साथ बुधवार को दोपहर एक बजे मीडिएशन सेंटर में उपस्थित हों। साथ ही प्रार्थिया गीता सिंह देव और सीएस ओ.पी. मीणा को निर्देश दिए हैं कि वे 30 जनवरी को दोपहर एक बजे केस का निपटारा कराने के लिए मीडिएशन सेंटर में उपस्थित हों। सुनवाई के दौरान प्रार्थिया और राज्य सरकार की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि इस केस का निपटारा राजस्थान हाईकोर्ट के मीडिएशन सेंटर के जरिए हो सकता है और रिटायर हाईकोर्ट जज को मीडिएटर नियुक्त कर सकते हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई फरवरी के तीसरे सप्ताह में रखते हुए जज गर्ग को कहा कि यदि उन्हें और समय चाहिए तो वे इसके लिए तारीख तय कर सकते हैं। गीता सिंह देव ने याचिका में कहा है कि उन्होंने सितंबर 2015 में अपने पति ओपी मीणा के खिलाफ दहेज प्रताडऩा व घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में जांच कर प्रथम दृष्टया चालान पेश करना माना था। लेकिन उसके पति के दबाव के कारण मामले में अनुसंधान को लंबित कर दिया। पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए। जब कोर्ट ने राज्य सरकार से केस को सीबीआई को भेजने की बात कही तो राज्य सरकार ने कहा था कि केस को सीबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है और राज्य पुलिस ही जांच कर लेगी। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2016 को गीता सिंह देव ने अपनी बेटी की ओर से भेजे गए ई-मेल को सार्वजनिक किया था। इसमें बेटी के हवाले से कहा गया था कि उसके पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे।

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