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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबंदी

Restrictions on the use of sound expander devices - Barmer News in Hindi

बाड़मेर। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर पाबन्दी लगा दी है।

जिला मजिस्ट्रेट शर्मा ने उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग कर जिले में जहां बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केन्द्र स्थापित है, उन क्षेत्रों में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारक यन्त्र जिसमें लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, ग्रामोफोन आदि शामिल हैं, से कोलाहल करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। यदि ऐसा करते कोई व्यक्ति या समूह पाया जाता है तो राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत वह अपराधी माना जाएगा।

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Web Title-Restrictions on the use of sound expander devices
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