नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों को और ज्यादा आसान बना दिया है। अब जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पॉलिसी बॉंड या लाइफ इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज भी, जिन पर जन्म तिथि अंकित हो, मान्य होंगे। मान्यता प्राप्त स्कूों से मिलने वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी), स्कूल छोडऩे का प्रमाण-पत्र और आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि के लिए मान्य होगा। अभी तक 26 जनवरी 1989 के बाद जन्मे लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होता था। नए नियमों के तहत साधु और संन्यासी भी अब अपने पासपोर्ट में अपने जैविक मां-बाप की जगह आध्यात्मिक गुरुओं का नाम लिख सकेंगे।
विदेश जनरल राज्यमंत्री वीके सिंह ने शुक्रवार को पासपोर्ट के लिए नए नियमों को जारी किया। विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह की ओर से घोषित इन नियमों में उन सरकारी नौकरशाहों के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो अपने संबंधित मंत्रालयों-विभागों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सिंह ने कहा कि पासपोर्ट के मामले में प्रक्रिया को तेज करने, उदार बनाने और सरल बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जिनसे देश के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में आसानी हो सकती है।
नाबालिगों के लिए नियम
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