एसआईटी ने सुप्रीमकोर्ट में सौंपी अपनी पांचवीं रिपोर्ट में कहा है कि बडी
मात्रा में अघोषित संपत्ति नकद में रखी और ली-दी जाती है। विभिन्न देशों
में इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों तथा विभिन्न रिपोटों के मद्देनजर और
नकद लेनदेन पर अदालतों की टिप्पणियों को देखते हुये एसआईटी को लगता है कि
नकद लेनदेन की अधिकतम सीमा तय किये जाने की जरूरत है।
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