बूंदी। अपर जिला एवं सत्र न्याधीश क्रम संख्या 2 ने गुरुवार को सिटी सोनोग्राफी सेन्टर में लिंग परीक्षण करने वाले कोटा निवासी डॉ. अब्दुल रहीम अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक भूपेन्द्र सहाय सक्सेना ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि आरोपियों द्वारा कन्या को जन्म लेने से पूर्व में ही गर्भ में ही समाप्त कर दिए जाने की साजिश करना अवैध, घृणित, अपवित्र व जघन्य अपराध है। [# इस कुण्ड में नहाने से भागते हैं भूत!] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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