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पंजीकृत व्यापारियों को लाएंगे समूह दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत:वीरभद्र

Registered traders will be covered under a group accident insurance plan: Virbhadra - Shimla News in Hindi

शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां व्यापार कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने समस्त पंजीकृत व्यापारियों को समूह दुर्घटना बीमा योजना-2016 के अंतर्गत शामिल करने के लिए नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी के साथ 31 दिसम्बर-2016 को एक अनुबंध किया है। यह अनुबंध क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी शिमला के मण्डलीय प्रबंधक के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर राज्य सरकार ने वस्तुओं की ऑनलाईन खरीद पर प्रवेश कर लगाया है। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्गों तथा सिनेमा हॉल के लिए मनोरंजन कर क्रमशः 25 व 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा ही व्यापारियों की मांगों को लेकर संवेदनशील है और आश्वासन के आधार पर उनके लिए डीम्ड असेस्मेंट सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांग पर, जिनका कारोबार 5 करोड़ से कम हैए के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) की तर्ज पर प्रवेश शुल्क अधिनियम के अंतर्गत त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वैट नियमों के अंतर्गत व्यापारियों को तीन कार्य दिवसों के भीतर अस्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने व्यापारियों को वैट, केन्द्रीय बिक्री कर तथा प्रवेश कर की संयुक्त रिटर्न भरने की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वैट तथा सीएसटी की ऑनलाईन ई-अदायगी को भी अनिवार्य बनाया है ताकि व्यापारियों को अनावश्यक बार-बार बैंकों में न आना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित बनाने के लिए विद्युत संचालित वाहनों पर विचार कर रही है और इन वाहनों को करों में छूट का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, किसानों व बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एंटी हेल नेट पर मौजूदा 13.75 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। सरकार ने एलईडी लाईटों पर कर में कमी की है और इसे 5 प्रतिशत निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बारीकियों को समझने के लिए व्यापारियों तथा कारोबारियों के लिए अलग से शिविर व कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा,आबकारी एवं कराधान विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्हें जीएसटी के बारे में जागरूक करने के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कारोबारी अभी तक सेवा कर के दायरे में हैं, वे भी जीएसटी के अंतर्गत आएंगे और इसके दृष्टिगत आबकारी एवं कराधान विभाग का विस्तार किया जाएगा, ताकि कार्य सुचारू ढंग से हो। इससे न केवल व्यापारियों को अपना कारोबार करने में मदद मिलेगी, बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इससे पूर्व, महासचिव राजेश महेन्द्रू के नेतृत्व में व्यापार मंडल मण्डी ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया तथा राज्य में व्यापारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के लिए उनका आभार प्रकट किया। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कीमती धातु पर प्रवेश शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.10 प्रतिशत किया है।
उन्होंने कहा कि वैट से जुड़ी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एडवांस रूलिंग अथोरिटी का गठन किया गया है। मंत्री ने कहा कि पंजाब में सोयाबीन, कॉर्नफेल्क्स, गेहूं तथा ओट पर कर की दर 5 प्रतिशत निर्धारित की है। आबकारी एवं कराधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने व्यापारियों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी दी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त पुष्पेन्द्र राजपूत ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
मुख्यमंत्री ने हिमाचली आडियो-वीडियो एलबम का किया विमोचन
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के ठियोग की पूजा चौधरी की हिमाचली आडियो-वीडियो न्यू एलबम स्टाइल का विमोचन किया। इस एलबम में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी गीत आधारित है, जिसका संगीत प्रभु नेगी ने दिया है। पूजा चौधरी की आज तक हिमाचली लोक गीतों पर आधारित पांच आडियो-वीडियो बाजार में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचली गायकों एवं संगीतकारों के प्रयासों से ही प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण को बल मिलता है। उन्होंने पूजा चौधरी को भविष्य में भी इस दिशा में औेर अच्छा करने की शुभकामनाएं दी।

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