नई दिल्ली। नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने
बुधवार को कृषि ऋण तथा एक करोड रूपये तक की सीमा के आवास, कार, कृषि और
व्यावसायिक लोन लेने वालों को किश्तें चुकाने के लिए 60 दिन के ऊपर 30 दिन
यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि समीक्षा के बाद फैसला किया गया
है कि 21 नवंबर को ऋण चुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया
था, उसमें 30 दिन और अतिरिक्त दिए जाएं।
ऎसे में कर्जदारों को उनके खाते को गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बनने से
रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है। यह व्यवस्था एक नवंबर से 31
दिसंबर, 2016 तक के कर्ज बकाए पर लागू होगी।
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