वेस्ट जयंतिया हिल्स में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी गिरी ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा,अपराध को ध्यान में रखते हुए न्याय तब होगा जब आरोपी को 5000 रूपये जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा होगी और अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो उसे एक साल और जेल में बिताना होगा। जोवाई में फास्ट ट्रैक अदालत ने 2015 में सबूतों के अभाव में फावा को रिहा कर दिया था।
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