जयपुर । राजस्थान विधानसभा भवन के चारों तरफ, जनपथ एवं सिविल लाईन्स क्षेत्र में 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक रैली, धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस पर रोक रहेगी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण योगेश गोयल ने बताया कि स्टेच्यू सर्किल से विधानसभा तक के जनपथ, विधान सभा भवन के चारों तरफ, सचिवालय, तिलक मार्ग, वानिकी पथ ,सहदेव मार्ग, सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग से राजभवन सर्किल तक एवं राजभवन सर्किल से राममन्दिर सर्किल, हवा सड़क, रामनगर चौराहा, राजभवन सर्किल से अजमेर रोड़ टी पाइन्ट होते हुये नाटाणियों का चौराहा अजमेर रोड़ सिविल लाईन्स रेलवे क्रोसिंग पानी की टंकी तक के क्षेत्र में सड़क व फुटपाथों का क्षेत्र प्रतिबंध में शामिल है ।
इन क्षेत्रों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे और धरना, जुलूस, रैली, आमसभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य धातक हथियार लाठी, ईंट ,पत्थर, डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा और कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों व उत्पात करने वालों को आश्रय नही देगा। इस आदेश का उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों एवं धार्मिक कार्यक्रमाों पर लागू नहीं होगा बशर्ते कि इनमें नारेबाजी और भड़काने जैसा कार्य नहीं हो।
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