नई दिल्ली। जोधपुर के चर्चित चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान
खान को हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट
में चुनौती देते हुए पेश याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल
प्रभाव से रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को लागू करे और
सलमान खान को सेरेंडर करने के आदेश दे ताकि वह बाकी सजा काट सके।
याचिका में कहा गया है कि सलमान खान के पास केस के चश्मदीद गवाह जिप्सी
ड्राइवर हरीश दुलानी से जिरह करने के पूरे मौके थे लेकिन उन्होंने जानबूझकर
ऎसा नहीं किया अत: अब सुप्रीम कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ दुलानी के
बयान को मंजूर किया जाए। ये भी कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों
निचली अदालतों की सहमति से सलमान खान को पांच साल की सजा के फैसले को रद्द
करने में गलती की है, ट्रायल के दौरान मामूली विसंगतियों से पूरे मामले को
हल्का नहीं किया जा सकता, हाईकोर्ट इस केस के पूरे हालात को देखने में
नाकाम रहा है, जो बिना शक अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करते हैं कि सलमान इस
मामले में दोषी हैं। याचिका कहती है कि सलमान खान को निचली अदालत ने सबूतों
के आधार पर दोषी ठहराया था लेकिन हाईकोर्ट ने अति तकनीकी आधार पर फैसला
दिया, जो कानून में कहीं नहीं ठहरता।
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