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SYL मामले में पंजाब सरकार को झटका

दरअसल सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पंजाब ने एसवाईएल की जमीन भूस्वामियों को वापस करने का प्रस्ताव पारित कर दिया तो हरियाणा इसे रूकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हरियाणा ने अर्जी दाखिल कर एसवाईएल की जमीन सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिसीवर नियुक्त करने का आग्रह किया है ताकि जमीन व आधी बन चुकी नहर को कोई क्षति न पहुंचे।

हरियाणा ने इसके साथ ही एसवाईएल नहर का निर्माण कराने के कोर्ट के आदेश और डिRी को लागू करने की भी मांग की है। हरियाणा ने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नहर का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था। केंद्र ने उस आदेश के बाद 2004 में केंद्रीय कमेटी भी गठित की लेकिन इसके बाद नहर के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया गया। केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहर का निर्माण पूरा करे।
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Web Title-punjab govt gets jolt from supreme court in SYL case
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