कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश शालिनी सिंह नागपाल के मार्ग दर्शन में प्राधिकरण द्वारा 12 नवंबर को स्थानीय न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमती से मामलों का निपटान किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार दीवान ने बताया कि 12 नवंबर को आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में क्रिमिनल कम्पाउंडेबल मामले, नैगोसिएबल इंस्ट्रयूमेंटस एक्ट सैक्शन 138, एमएसीटी एक्सिडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वैवाहिक मामले, लेबल डिस्पयूट, जिनमें ऐसे मामले पुन: रोजगार विद नो बैक वेजीज, भूमि अधिग्रहण से संबंधित औद्योगिक बोर्ड, ओएनजीसी के लिए भूमि अधिग्रहण, रेलवे तथा केंद्र की तरफ से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सामान्य मामले, रैंट, बैंक रिकवरी, ऋण रिकवरी, ट्रब्यूनल से संबंधित मामले, राजस्व मामले, मनरेगा, बिजली व पानी के बिल, ऐसे मामले जिनमें सेल टैक्स, इन्कम टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, राजस्व संबंधी ऐसे मामले जो मुंबई, दिल्ली व अन्य व्यवसायिक केंद्रों से जुड़े हों। वेतन, भत्तों से संबंधित सर्विस मामले, फोरेस्ट एक्ट मामले, कंटोन्मेंट बोर्ड मामले, रेलवे क्लेम, आपदा मुआवजे के अतिरिक्त ऐसे विविध मामले जो आपराधिक अपील, सिविल अपील, मूल मुकदमें, एमएसीटी अपील, जो माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में हैं तथा कवर्ड मैटर से संबंधित मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान किया जाएगा।
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