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प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित आपत्तियां का समाधान 10 फरवरी तक- आयुक्त वी. उमाशंकर

गुरूग्राम। नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने आज कहा कि प्रोपर्टी टैक्स से संबंधित जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका समाधान 10 फरवरी तक करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रोपर्टी मालिक अपने प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान समय पर कर सकें। उमाशंकर ने उक्त निर्देश नगर निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रोपर्टी टैक्स संबंधी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि जिन प्रोपर्टी मालिकों ने पिछले वर्ष तक अपने टैक्स का भुगतान कर दिया था, लेकिन मौजूदा वर्ष का अभी तक नहीं किया है, इस बात का कारण पता करें। इसमें यह भी हो सकता है कि उनके पास प्रोपर्टी टैक्स बिल नहीं पहुंचा हो। उन्होंने कहा कि जो प्रोपर्टी मालिक अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टैक्स से संबंधित कोई आपत्ति है, तो उसका समाधान जल्द से जल्द करें। साथ ही कॉलोनी एवं सैक्टर वाईज प्रोपर्टी टैक्स का रिकार्ड तैयार करें। उन्होंने प्रोपर्टी मालिकों का मोबाइल नंबर एवं ई-मेल का डाटा तैयार करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि इलैक्ट्रोनिक बिल भेजा जा सके तथा कम्यूनिकेशन किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स की कुल डिमांड तथा मौजूदा डिमांड को अलग-अलग करके रिकार्ड तैयार करें। प्रोपर्टी की सर्वे रिपोर्ट के मामले में सर्वेयर के भरोसे ही ना रहें, बल्कि कुछ मामलों में स्वयं भी मौका निरीक्षण करें।

प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के बारे में उमाशंकर ने कहा कि जो क्रोनिक डिफॉल्टर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें तथा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी वे प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो नियम के तहत उनकी प्रोपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई करें। इस बारे में अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि कुछ प्रोपर्टी मालिकों ने बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद भी अपने प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान बिलकुल ही नहीं किया है।
मैप माइ इंडिया के प्रतिनिधि जयकुमार द्वारा निगमायुक्त को बताया गया कि कई बार प्रोपर्टी टैक्स सर्वे करते समय या नोटिस बांटते समय स्टॉफ को सोसायटी में घुसने नहीं दिया तथा कुछ मामलों में तो स्टाफ के साथ दुव्र्यवहार भी होता है। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की मदद लें तथा स्टाफ के साथ अधिकारी भी जाएं।

[@ भगवान शिव को पाने के लिए युवती ने जान दी]

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Web Title-Property tax-related objections resolved on February 10 Tak Commissioner v. Uma Shankar
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